फरीदाबाद। एसडीएम फरीदाबाद महाबीर प्रसाद ने अपने कार्यलय में अधिकारियों की एक बैठक आयोजित कर जिले में प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम की अनुपालना में स्वास्थ्य विभाग द्वारा अल्ट्रासाउण्ड सैन्टरों का औचक निरीक्षण करने के उपरान्त लिंग परीक्षण करने के दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज करवाए जाने वाले मामलों की न्यायिक कार्यवाही की समीक्षा की । बैठक में जिला न्यायवादी तथा स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।
श्री प्रसाद ने इस सम्बन्ध में तैयार रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए सभी सम्बन्धित मामलों की न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ी प्रगति का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि दोषी अल्ट्रासाउण्ड संचालकों के विरूद्ध न्यायालय में सम्बन्धित अधिकारियों की ओर से पैरवी करने में किसी प्रकार की कमी न रहने पाए। उन्होने कहा कि स्वास्थ्य अधिकारियों को चाहिए कि वे पीएनडीटी अथवा एमटीपी एक्ट के अन्तर्गत कोई भी एफआईआर दर्ज करते समय जिला न्यायवादी से सम्पर्क करके मजबूती से मुकदमा बनवाएं ताकि न्यायालय से दोषी व्यक्ति के बच कर निकलने की सम्भावना नगण्य हो जाए।