फरीदाबाद। अदालती आदेश के बाद हरियाणा के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन धनेश अदलक्खा और उनकी मॉ द्रौपदी अदलक्खा पर धोखाधडी का मुकदजा पंजीकृत हुआ है। मामला फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन की समय अवधि बढाए जाने को लेकर है। उन्हे आइ.पी.सी. की विभिन्न धाराओं 120बी,420,467,468 वं 471 के अर्तगंत दोषी बनाया गया है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना को इस मुकदमा का आधार बनाया गया है। शिकायतकर्ता महिला चेयरमैन की रिश्तेदार है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आरोप है कि पूर्व पार्षद एंव वर्तमान बीजेपी सरकार में कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन धनेश अदलक्खा और उनकी मॉ द्रौपदी अधलक्खा ने अपने एक रिश्तेदार महिला निर्मला अदलक्खा की जमीन पर बनाए गए अदलक्खा गैंस एजैंसी के गोदाम को बिना निर्मला अदलक्खा की जानकारी बाबत फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन की समयअवधि बढा दी। बताया यह भी गया है कि उनका यह लिखित किराया अनुबंध विगत् 2016 में खत्म हो चुका था पर उसके बावजूद भी जब उन्होने अभी तक जमीन खाली नही की तो उनके द्वारा इस सर्दभ सूचना के नियम के तहत संबधित विभाग से सूचना मांगी तो यह पाया गया है कि धनेश अदलक्खा और उनकी मॉ द्रौपदी अदलक्खा ने जमीन की मालकिन निर्मला अदलक्खा के नकली हस्ताक्षर कर जमीन की समय अवधि बढा कर संबधित विभाग को जमा करा रखी थी। पीडित पक्ष का आरोप यह भी है कि आरोपी की पहचान की वजह से आरटीआइ लगाने के बाद भी कुछ समय तक जानबूझ कर उन्हे कागज मुहैया नही करवाए गए जबकि नियमानुसार उन्हे यह दस्तावेज जल्दी मिलने चाहिए थे। उनका यह भी कहना था कि इस धोखाधडी की शिकायत उनके द्वारा 4 माह पूर्व संबधित थाने को दी थी पर आरोपी के प्रदेश सरकार में चेयरमैन होने के चलते पुलिस ने इस सबंध में कोई कार्रवाही नही की। आखिरकार मजबूर होकर उन्होने अदालत की शरण ली उसके बाद ही मुकदमा पंजीकृत किया गया है।