फरीदाबाद। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर नगर निगम फरीदाबाद के टाऊन प्लानर सतीश पराशर के निलंबन की सूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देश के बाद हरियाणा लोकल बॉडी के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण द्वारा यह आदेश लिखित तौर पर जारी कर दिया गया। निलंबन आदेश निगम मुख्यालय पहुच चुका है। सतीश पराशर पर सूरजकुंड रोड एंव प्लाट नम्बर-49 को गैरकानूनी तौर पर सीएलयू प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप है। बताया गया है कि इस बाबत केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल से शिकायत की थी। जिस पर संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री ने बीते शुक्रवार को एसटीपी सतीश पराशर के विरूद्व निंलबन के लिखित तौर पर निर्देश जारी किए थे । मुख्यमंत्री से दिशा-निर्देश मिलने के बाद स्थानीय निकाय मंत्री कवित जैन ने भी इस पर अपने हस्ताक्षर कर दस्तावेज स्थानीय बॉडी हरियाणा को भिजवा दी। बॉडी के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने सोमवार को उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए। यह आदेश निगम मुख्यालय पहुच गए है। विदित हो कि इस मामले में पूर्व निगमायुक्त फरीदाबाद सोनल गोयल ने भी सतीश पराशर के खिलाफ लिखित तौर पर शिकायत प्रधान सचिव आंनद मोहन शरण के पास भेजी जा चुकी थी परन्तु उस वक्त सचिव ने श्री पराशर को इस मामले पर क्लीन चिट देकर मामले को रफादफा कर दिया था।