फरीदाबाद। सम्पति कर सेल्फ असेसमेंट स्कीम के बारे में शहर के नागरिकों को जागरूक करने के लिए फरीदाबाद नगर निगम के द्वारा गत 6 जून से निगम क्षेत्र में करवाई जा रही मुनादी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। नगर निगम के एन.आई.टी. फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद व बल्लभगढ़ जोन के जिन-जिन क्षेत्रों में मुनादी हो चुकी है, उन क्षेत्रों के करदाताओ ने अपना सम्पत्ति कर जमा करवाना शुरू कर दिया है। निग्मायुक्त डा. आदित्य दहिया ने आज यहां बताया कि नगर निगम सेल्फ असेसमेंट स्कीम के बारे में शहर के नागरिकों को जागरूक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इसके लिए जहां आटो-रिकशा के माध्यम से एन.आई.टी. फरीदाबाद, ओल्ड फरीदाबाद व बल्लभगढ जोन की प्रत्येक गली, मोहल्लो व सेक्टर क्षेत्र में मुनादी के माध्यम से प्रत्येक करदाता को अवगत करवाने का प्रयास किया जायेगा, वहीं सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंडों, टैक्सी स्टैंडों, पार्कों, मुख्य बाजारों व चौराहों पर बैनरों के माध्यम से भी करदाताओं को 31 जुलाई से पहले-पहले अपना सम्पत्ति कर जमा करवाने की अपील की जायेगी। उन्होंने बताया कि सेल्फ असेसमेंट फार्म निगम कार्यालयों में मुफत उपलब्ध करवाये जा रहें और इस फार्म को नगर निगम की बेबसाईट www.mcfbd.com से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
डा0 आदित्य दहिया ने बताया कि हरियाणा सरकार की नीति के अनुसार करदाताओं को अब अपने सम्पत्ति कर का निर्धारण स्वयं करके कर जमा करवाना होता है और इसे जमा करने के लिए नगर निगम के द्वारा सेल्फ असेसमेंट भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से पहले किसी प्रकार के बिल भेजने का प्रावधान नहीं है, लेकिन करदाता जागरूकता के अभाव में सम्पति कर के बिलों की इंतजार में अपना कर का भुगतान नहीं कर पाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप देय तिथि के बाद उन्हें जुर्माना भरना पड़ता है, उन्होंने करदाताओं से अपील की है कि वे पहले की तरह किसी प्रकार के बिल की इन्तजार न करें और निगम मुख्यालय सहित फरीदाबाद ओल्ड व बल्लभगढ़ स्थित क्षेत्रिय कार्यालयों में किसी भी कार्य-दिवस में प्रात: 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक सेल्फ असेसमेंट फार्म भरकर नागरिक अपनी सम्पति कर की राशि जमा करवा दें, इस काम में निगम के कर्मचारी उनकी सहायता करेंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष 2016-17 के सम्पत्ति कर की राशि 31 जुलाई तक जमा करवाने वाले करदाताओं को सम्पत्ति कर की राशि में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी और ऐसा न करने पर कानूनी कार्यवाही करने के साथ-साथ डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भी वसूला जायेगा। निग्मायुक्त ने बताया कि पिछले कई सालों से सम्पत्ति कर जमा न करने के कारण जिन करदाताओं के विरूद्ध सम्पत्ति कर की बड़ी राशि बकाया हो गई है, ऐसे बड़े डिफाल्टर्स को नगर निगम के द्वारा अभी से नोटिस भेजे जायेंगे और नोटिस के बाद भी यदि ऐसे करदाताओं ने अपना बकाया सम्पत्ति कर जमा नहीं करवाया तो निगम के द्वारा इनकी सम्पत्ति को कुर्क करने के साथ-साथ इनकी बिक्री की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जायेगी। डा. दहिया ने ऐसे सभी लोगों से भी अपील की है कि वे बिना किसी देरी के अपना बकाया सम्पत्ति कर जमा करवा दें, जिससे कि उन्हें कठोर कानूनी कार्यवाही का सामना न करना पड़े।