चड़ीगढ/फरीदाबाद। मुख्यमंत्री हरियाणा ने तुंरत प्रभाव से (एचसीएच) अधिकारी रीगन कुमार को कमेटी रिर्पोट में दोषी पाए जाने पर उनके निलंबन के आदेश जारी कर दिए है। अब यदि आरोप प्रमाणित हो जाता है तो शायद उन्हे एचसीएच से बर्खास्त भी किया जा सकता है। जानकारी हो कि रीगन कुमार पर पंचकुला उत्कर्ष सोसायटी में कार्यरत्त एक सहकर्मी महिला कर्मचारी ने जबरदस्ती यौन शोषण का आरोप लगाया था। जिसके बात उनके खिलाफ एसीपी प्राथमिक जांच के बाद आईपीसी की धाराएं 354 ए,354 डी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। उधर सरकार और विभाग की फजीहत देख उत्कर्स सोयायटी के बडे अधिकारियों ने तुंरत प्रभाव से एचसीएच आरोपी अधिकारी से उसका कार्यभार वापिस ले लिया था। इस मामले को लेकर कमेटी ने रिर्पोट सरकार को सौंपी है जिसमें कहा गया है कि एचसीएच अधिकारी रीगन कुमार पूर्ण रूप से दोषी पाए गए है। रिर्पोट के आधार पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तुंरत प्रभाव से अधिकारी रीगन कुमार के निंलबत के आदेश जारी कर दिए। यह भी कहा जा रहा है कि यदि आरोप प्रमाणित हो जाता है तो उन्हे अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड सकता है।