Manoj Bhardwaj
फरीदाबाद(Standard News on line news portal).. डीसी.पी सैन्ट्रल/क्राईम लोकेन्द्र सिंह ने अपने कार्यालय सै0 12 में प्रेस वार्ता के दौरान सुखबीर हत्याकांड के आरोपियों को दबौचने से संबंधित खुलासा करते हुए बताया कि प्रभारी क्राईम ब्रांच डी.एल.एफ निरीक्षक नवीन कुमार व उनकी टीम के उप.नि. जमाल अहमद, स.उप.नि. कप्तान सिंह, स.उप.नि. अशरूदीन, मुख्य सिपाही आन्नद ई.एच.सी. कृष्ण, सिपाही संजय, सिपाही सूरज, सिपाही रविन्द्र, ने सराहनीय कार्य करते हुए सुखबीर का मर्डर करने वाले दो आरोपीयो को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है।
पकडे गए आरोपियों का विवरणः-
1. अकंर पुत्र मेघराज निवासी गांव हसनपुर थाना जहांगीरपुर जिला बुलंदशहर यू.पी।
2. मोनू पुत्र हरस्वरूप निवासी गांव हसनपुर थाना जहांगीरपुर जिला बुलंदशहर यू.पी.।
प्रभारी क्राईम ब्रांच नवीन कुमार ने बताया कि आरोपियों को विशेष सूत्रों से मिली सूचना पर मुकदमा न0 630 दिनांक 20.06.18 धारा 302,201,120बी. आई.पी.सी थाना शहर बल्लबगढ फरीदाबाद में गिरफतार किया गया है। मालूम हो कि 19.06.2018 को दोनो आरोपीयान मृतक सुखबीर कुमार को लेकर आरोपी मोनू अपने साले सुरेश कुमार के किराये के मकान – सुभाष कालोनी बल्लबगढ में ले गए। दोनो आरोपी व साले सुरेश ने साथ मिलकर शराब पार्टी की व खाना खाया उसके बाद समय करीब 11/11.30 रात को जब सभी सो गये तो सुरेश को बगैर बताये रेलवे लाईन सैक्ट्र 61 बल्लबगढ फरीदाबाद पर चले गये। जो वहां पर जाने के बाद आरोपीयान अकुंर व मोनू ने सुखबीर का साफी से गला घोंटकर हत्या कर दी व चेहरे पर पत्थर से नाश को खुर्द-बुर्द करने की नियत से चोट मार दी थी। डीसीपी लोकेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी अंकुर पुत्र मेघराज व मोनू पुत्र हरस्वरूप दोनो मृतक सुखबीर कुमार के गांव के रहने वाले है। जो दोनो आरोपी सुखबीर की शादी करवाने के उदेश्य से मृतक सुखबीर को दिनांक 19.06.2018 को अपने साथ फरीदाबाद लेकर आये थे। मृतक सुखबीर की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। जिसके तीन बच्चे भी है। मृतक सुखबीर ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचा था। और उसके पास पैसे थे। उन्होने बताया कि दोनों आरोपीयो ने मृतक सुखबीर की शादी करवाने की नियत से बहला फुसलाकर कर फरीदाबाद लाने के लिये 15 दिन से योजना तैयार कर रखी थी। योजना के तहत दिनांक 19.06.18 को मृतक सुखबीर की हत्या कर आरोपीयों ने मृतक सुखबीर के पास से मोबाईल फोन व 37000 रूप्ये निकालकर आधे-आधे बांट लिये और पलवल, चांदहट, जेवर होते हुये अपने गांव चले गये। खुलासा करते हुए क्राईम ब्रांच डी.एल.एफ निरीक्षक नवीन कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता ने शक के तौर पर 6 आरोपियों के खिलाफ मर्डर का मुकदमा दर्ज करावाया था। जब तफतीश की गई तो पता चला कि मर्डर करने वाले गांव के ही अन्य व्यक्ति है। दोनो आरोपी अंकुर व मोनू से गहन पूछताछ की गई तो उन्होने अपना गुनाह कबूल किया, जिनको दिनांक 21.06.2018 को गिरफतार किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपियों को आज पेश किया गया था। जिन्हे माननीय अदालत ने आरोपियों का 3 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। दौराने रिमांड आरोपीयान से मृतक सुखबीर कुमार का मोबाईल फोन, पैसे व वह साफी बरामद की जायेगी जिससे गला दबाकर हत्या की गई थी।