फरीदाबाद। महिला संरक्षण एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने 11 साल की एक बच्ची को बालिका वधू बनने से बचा लिया। साथ ही बच्ची के परिवार वालों को कानूनन उम्र होने तक बच्ची की शादी न करने के लिए चेतावनी दी।बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि सारन थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाले मजदूर परिवार छठी कक्षा में पढऩे वाली बच्ची की शादी कर रहा है। इस पर वह पुलिस टीम के साथ बच्ची के घर पहुंच गईं। मूल रूप से बिहार के मुंगेर जिले में रहने वाले परिवार के मुखिया ने टीम को समझाया कि सिर्फ विवाह किया जाएगाए गौना छह साल बाद होगा। हेमा कौशिक ने बताया कि नाबालिगों की शादी कराने वालों को दो साल कैद की सजा का प्रावधान है। परिवार ने शादी रोकने की स्वीकृति दी। हेमा कौशिक ने बच्ची के माता पिता और वर पक्ष के लोगों से कानूनन उम्र न होने तक शादी नहीं करने का शपथपत्र लिया। उन्होंने बच्ची को बताया कि जब तक वह शादी योग्य न हो जाए कोई उसकी शादी नहीं कर सकता। अगर माता.पिता कहीं दूसरी जगह ले जाकर उसकी शादी करना चाहें तो वह 1091 पर फोन करके इसकी सूचना दे सकती है।