फरीदाबाद। शादी विवाह व अन्य समारोह में फायर आम्र्स का इस्तेमाल एन$सी$आर$ व प्रदेश में दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन हाथियार के प्रर्दशन पर पूरी तरफ पाबन्दी होने के बाबजूद भी इस पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं ली जा रही है। बार काउंसिल पंजाब एण्ड हरियाणा अनुशासन व निगराही कमेटी के मनोनित सदस्य शिवदत्त वशिष्ठ ने कहा कि शादी विवाह में फायरिंग करना अपराध है, शादी व खुशी के अन्य मौके पर फायरिंग करना पूरी तरह से प्रतिबंध है हरियाणा सरकार ने भी शादी समारोह में पूरी तरह से रोक लगाई हुई है। शादी समारोह में यदि गन ले जाना जरूरी समझते है तो पुलिस से अनुमति लेनी चाहिए, इसे लेकर न्यायालय ने भी सख्त निर्देश दिए हुए है उस पर अमल होना चाहिए अगर किसी सुरक्षा के लिहाज से शादी समारोह में हथियार ले जाना जरूरी है तो जिला उपायुक्त, पुलिस कमिश्नर से अनुमति लेनी चाहिए अगर कोई बिना अनुमति के शादी समारोह में गन ले जाता है तो समारोह में उपस्थित लोगों को आस-पास के थाने में उसकी शिकायत करनी चाहिए। वशिष्ठ ने कहा कि शादी समारोह में यह वारदाते निरन्तर बढ़ रही है कई बार दुल्हे को, कई बार बरातियों को, कई बार तो जिस गांव व शहर में बारात पहुँचती है तो बारात को देखने वालों को भी गोली का शिकार होना पड़ता है। शादी समारोह व खुशी के अन्य मौके पर हवाई फायर करना लोग अपनी शान समझते है लेकिन यही शान कब किसकी जिन्द्गी को खत्म कर दें इसका अन्दाजा तक नहीं लगा सकते। शादी समारोह में फायरिंग नहीं करने के लिए कानून का पालन सख्ती से किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि शादी समारोह पर फायरिंग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्यवाही करें। फायरिंग करने वालों के लाईसेंस रद्द कर देंने चाहिए।