फरीदाबाद। 31 दिसंबर तक अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न किया गया तो हरियाणा के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के खिलाफ मामला दर्ज करवाऊंगा। ये कहना है। फरीदाबाद बार एसोशिएशन के पूर्व अध्यक्ष एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एल एन पाराशर का जिन्हीने मीडिया को सम्बोधित करते हुए कहा कि 11 सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने कान्त एन्क्लेब को ध्वश्त करने का आदेश दिया था लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की कॉपी निकलवाई है। 81 पेज के इस आदेश में साफ़ लिखा है कि कान्त एन्क्लेब अरावली पर बना पूरी तरह से अवैध निर्माण है और इसे ध्वश्त किया जाए। वकील पाराशर ने कहा कि मैंने एक दिन पहले अखबार में पढ़ा कि फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर ने बयान दिया है कि अरावली के अवैध निर्माण जल्द ध्वश्त किये जाएंगे। पाराशर ने कहा कि नगर निगम का ये बयान स्वागत योग्य है लेकिन ये कार्यवाही जल्द की जानी चाहिए क्यू कि अरावली पर अब भी अवैध निर्माण जारी हैं। वकील पाराशर ने कहा कि 11 सितम्बर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अरावली पर उन अवैध निर्माणों को भी ध्वश्त किया जाए जिनके मालिकों ने हाईकोर्ट से स्टे लिया है क्यू कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सारे स्टे फेल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अवैध निर्माण तोड़े नहीं जाएंगे तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि अरावली पर अवैध निर्माण फरीदाबाद में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है इसलिए इन निर्माणों को ध्वश्त करवा कर ही चैन की सांस लूँगा।